गुजरात में रोजगार एवं सेवा शर्तों का नियमन अधिनियम, 2019 लागू

गुजरात में 1 मई से दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवा शर्तों का नियमन) अधिनियम, 2019 लागू हो गया. इस अधिनियम के लागू हो जाने के साथ ही इस राज्य में दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान सातों दिन और चौबीसों घंटे खुल सकेंगे. राज्य सरकार ने फरवरी 2019 में इसे कानून का रूप दिया था.

गुजरात पहला राज्य बना

गुजरात पहला ऐसा राज्य है जिसमें दुकानों को सातों दिन खोले जाने को ले कर नियम बनाया गया है. नये कानून ने गुजरात दुकान व्यापारिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1948 का स्थान लिया है. इसके तहत दुकानों को रात के 12 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक खोलने पर मनाही थी.

कर्मचारियों के लिए काम की समय सीमा निर्धारित

इस नए बिल में कर्मचारियों के लिए 09 घंटे काम के अधिकतम समय को भी निर्धारित किया गया है. वहीं एक सप्ताह में किसी भी कर्मचारी को 48 घंटे से अधिक काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है.